नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे +91 8756625830 ,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , *अपर जिला जज /सचिव मनीष निगम द्वारा जिला कारागार उन्नाव का किया निरीक्षण* – News Anti Corporation Bharat

News Anti Corporation Bharat

Latest Online Breaking News

*अपर जिला जज /सचिव मनीष निगम द्वारा जिला कारागार उन्नाव का किया निरीक्षण*

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

*जिला सूचना कार्यालय, उन्नाव।
प्रेस-विज्ञप्ति आज दिनांक -17.10.2024
*अपर जिला जज /सचिव मनीष निगम द्वारा जिला कारागार उन्नाव का किया निरीक्षण*

 

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्ययोजना वर्ष 2024-25 के क्रियान्वन के क्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव की माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव, महोदया के दिशा निर्देश में आज दिनांक 17.10.2024 को जिला कारागार, उन्नाव का निरीक्षण श्री मनीष निगम अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा सम्पन्न किया गया। उक्त कार्यक्रम में डिप्टी चीफ रमेश चन्द्र वर्मा, असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेन्स काउन्सिल कार्तिक सिंह, श्री पंकज कुमार सिंह जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर प्रभाकान्त पाण्डेय व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे|
सचिव महोदय द्वारा जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध पुरुष व महिला बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई तथा बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त किए जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों एवं उद्देश्य को बताया। उन्होंने कहा कि जिस किसी भी बंदी को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो या वे प्राइवेट अधिवक्ता रखने में असमर्थ हो, उन्हें जिला प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए उन्हें अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना-पत्र जिला प्राधिकरण में भेजवाना होगा। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो भी बंदी नि:शुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहते हों, उसे अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव को अग्रसारित करें, जिससे उन्हें नियमानुसार नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त निरूद्ध बन्दियों को उनके क़ानूनी अधिकारों के प्रति तथा रिमाण्ड, जमानत तथा जागरूक किया था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों एवं उद्देश्य को बताया। उन्होंने कहा कि जिस किसी भी बंदी को अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध न हो या वे प्राइवेट अधिवक्ता रखने में असमर्थ हो, उन्हें जिला प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए उन्हें अधीक्षक के माध्यम से अपना प्रार्थना-पत्र जिला प्राधिकरण में भेजवाना होगा। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जो भी बंदी नि:शुल्क अधिवक्ता के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहते हों, उसे अविलम्ब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव को अग्रसारित करें, जिससे उन्हें नियमानुसार नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त निरूद्ध बन्दियों को उनके क़ानूनी अधिकारों के प्रति तथा रिमाण्ड, .2024 तथा आगामी ई-जेल लोक अदालत दिनांक- 25.10.2024 के सम्बन्ध में जानकारी के साथ साथ निरुद्ध बंदियों से रहन-सहन, खान-पान एवं स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में पूछ-ताछ किया गया हैं| सचिव महोदय द्वारा महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान महिला बैरक में रह रही महिला बंदियों द्वारा दिवाली के अवसर गोबर एवं मिटटी से दिए तैयार किये जा रहे है|
सचिव महोदय द्वारा जिला कारागार में स्थित जेल चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया गया वहाँ भर्ती बंदियों के उचित उपचार एवं देख रेख हेतु जेल अधीक्षक एवं वहाँ उपस्थित चिकित्सक को निर्देशित किया गया |

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

लाइव कैलेंडर

March 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

You May Have Missed

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]