*वर्ष 2016 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उदयभान उर्फ सूरज को 10 वर्ष कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
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*वर्ष 2016 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उदयभान उर्फ सूरज को 10 वर्ष कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो-1 जनपद गोरखपुर* द्वारा अ0सं0 375/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर अभियुक्त उदयभान उर्फ सूरज यादव पुत्र राम आशीष यादव निवासी नेतवार पट्टी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री उमेश मिश्रा, SPP श्री अरविन्द श्रीवास्तव, ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी , थानाध्यक्ष बड़हलगंज श्री चन्द्रभान सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।*
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