*अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा उर्फ कन्हई पुत्र मिठाई चौहान थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास*
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
*अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा उर्फ कन्हई पुत्र मिठाई चौहान थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास*
*प्रेस नोट जनपद गोरखपुर दिनांक 21.10.2024*
*दिनांक 19.10.2024 को वर्ष 2023 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने की घटना कारित करने के अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो-1 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 581/2023 अन्तर्गत धारा 376 AB भादवि 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त कन्हैया उर्फ कृष्णा उर्फ कन्हई पुत्र मिठाई चौहान थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । उक्त विवेचना में विवेचक व0उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार द्वारा त्वरित गति से वैज्ञानिक साक्ष्यों व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए मात्र 11 दिन में दिनांक 01.11.2023 को आरोपपत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा प्रभावी पैरवी कर पुष्ट साक्ष्यों और सभी साक्षियों को त्वरित गति से मा0 न्यायालय में परीक्षित कराया गया जिसमें डीएनए सैंपल मैच करने की महत्वपूर्ण भूमिका रही । जिसपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा विवेचक व0उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।*
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space