*दुष्कर्म की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राहुल 2. अमित व 3. अर्जुन को आजीवन कारावास व 74,000-74000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

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*वर्ष 2017 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राहुल 2. अमित व 3. अर्जुन को आजीवन कारावास व 74,000-74000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष बड़हलगंज चंद्रभान सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूपन्यायालय विशेष पाक्सो-01 जनपद गोरखपुर* द्वारा अ0सं0 572/2017 अन्तर्गत धारा 376,354,323,306,34,504 भादवि0 व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबधित अभियुक्तगण 1. राहुल यादव पुत्र रामसिंह उर्फ ईना यादव 2. अमित साहनी पुत्र बलबन्त साहनी 3. अर्जुन साहनी पुत्र जयप्रकाश साहनी निवासीगण सेमरा बुजुर्ग थाना बड़हलगंज गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 74,000-74000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघुवेंद्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा, SPP श्री अरविंद श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा ।*
*प्रदेश प्रभारी राकेश त्रिपाठी*

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