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*हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता नीलम गुप्ता को आजीवन कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

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*वर्ष 2023 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता नीलम गुप्ता को आजीवन कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 -5 जनपद गोरखपुर* द्वारा अ0सं0 106/2023 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधितअभियुक्ता नीलम गुप्ता पत्नी स्व0 अवधेश गुप्ता निवासी शहबाजगंज थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे व ADGC श्री अतुल कुमार शर्मा का अमूल्य योगदान रहा ।

*प्रदेश प्रभारी राकेश त्रिपाठी*

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