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*मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत 203 बच्चों को 4000 प्रति माह की दर से प्रथम छमाही की किस्त कुल रुपए 4868000/– का भुगतान किया गया*

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*मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत 203 बच्चों को 4000 प्रति माह की दर से प्रथम छमाही की किस्त कुल रुपए 4868000/– का भुगतान किया गया*

*महराजगंज। UP*

महराजगंज 14 नवंबर 2024, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत 203 बच्चों को 4000 प्रति माह की दर से प्रथम छमाही की किस्त कुल रुपए 4868000/– का भुगतान किया गया जबकि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 227 बच्चों को 2500 प्रतिमाह की दर से द्वितीय त्रैमासिक किश्त के रूप में कुल ₹ 1702500/– का भुगतान किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी शांत प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों अथवा किसी एक को खोने वाले उ०प्र० के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹ 4,000/- प्रति माह के साथ-साथ 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा कक्षा 12 तक निःशुल्क प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। साथ ही योजना की लाभार्थी बालिकाओं के विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु रु0-1,01,000/-की राशि तथा कक्षा-9 या इससे ऊपर अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोने वाले उ०प्र० के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चे, साथ ही 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल श्रम/बाल भिक्षावृत्ति / बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार / पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृति/वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे तथा 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल गृहों / संप्रेक्षण गृहों से परिवार में पहुँचाकर पुनर्वासित किया गया है। 18 से 23 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या उनमें से किसी एक की मृत्यु हो गई है, को उच्च शिक्षा में समर्थन सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

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