*जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया की कक्षा-01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है*

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*जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया की कक्षा-01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है*
*महराजगंज। UP*
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-01/पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-01और पूर्व प्राथमिक कक्षा (नर्सरी) में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाइन आवेदन 01 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहा है निजी संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक अभिभावक जिनकी वार्षिक आय ₹ 01 लाख से कम है, अपने बच्चों का पंजीकरण आर.टी.ई. पोर्टल पर प्रथम चरण में दिनांक: 01 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक कर सकते हैं।आवेदन के समय बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र एवं अभिभावक के आय व निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी। अभिभावक प्रवेश हेतु निकटतम विद्यालय को ही प्राथमिकता दें। इस अधिकार के तहत बच्चों को ड्रेस, बैग आदि के लिए ₹ 05 हजार का अनुदान भी दिया जाएगा।

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