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*खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा निःशुल्क फास्टेक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया*

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मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

मिर्जापुर: 29नवम्बर 24 *खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा निःशुल्क फास्टेक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया*

आज दिनांक 29.11.2024 को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य हुए MOU के अंतर्गत एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम जनपद मीरजापुर में खाद्य कारोबाकर्ताओं हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क फास्टेक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन भगवती रेजिडेंसी में किया गया। प्रशिक्षण सत्र में शहर के मिठाई कारोबारी, होटल ढाबा संचालक एवं होलसेल कारोबारकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के शेड्यूल 4 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन कराए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। खाद्य कारोबार करने प्रतिष्ठान में फूड लाइसेंस कैसे प्राप्त करे, खाद्य पदार्थों का रख रखाव वा भंडारण कैसे करे, खाद्य पदार्थों के निर्माण में रखी जाने वाली सावधानियों, फूड लेबल पैकिंग रुल, FIFO rule, Recall plan कैसे मेंटेन करे, रंगीन खाद्य पदार्थों में रंगों के प्रयोग की निर्धारित सीमा, विभिन्न खाद्य व्यवसायों के लिए आवश्यक प्रपत्र, खाद्य प्रतिष्ठान में Consumer Graviance कैसे बनाए आदि के बारे में बताया गया । खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अधिकारियों के समक्ष विभिन्न जिज्ञासाएं, शंकाएं व समस्याएं भी रखी गई जिनका समाधान भी सहायक आयुक्त खाद्य- ॥ मंजुला सिंह द्वारा मौके पर किया गया। सभी कारोबारियों को ट्रेनिंग का प्रमाणपत्र शीघ्र ही दिया जाएगा। फासटेक ट्रेनिंग का संचालन ट्रेनिंग पार्टनर इकरा सिद्दीकी द्वारा किया गया, जिसमे खाद्य विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश नारायण झा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश मौर्य, विवेक कुमार मौर्य, ओमकारनाथ यादव संदीप श्रीवास्तव व रविशेखर कुशहवाहा आदि मौजूद रहे।

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