*मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा में 1 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश*
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मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
मिर्जापुर: 1 दिसंबर 24 *मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा में 1 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश*
शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) आर०टी०ई० के अन्तर्गत 03 वर्ष से लेकर 07 वर्ष की आयु तक के अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का जनपद मीरजापुर के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा एवं कक्षा में 1 में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रियंका निरंजन जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा विस्तृत समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आर०टी०ई० पोर्टल पर जनपद के समस्त विद्यालयों की मैपिंग अनिवार्य रूप से करायी जाये। जिलाधिकारी मीरजापुर के अथक प्रयास से जनपद मीरजापुर के समस्त विद्यालयों की ऑनलाइन मैपिंग कराये जाने के उपरान्त गत वर्ष 3658 लाभार्थी के सापेक्ष इस वर्ष 6474 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित होगें। जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा इस योजना का अत्यधिक प्रचार प्रसार कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया ताकि अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के परिवारों को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके ।
जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रदान किये गये निर्देश के क्रम में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर पात्रता एवं आवेदन करने का यूजर मैनुअल प्रदर्शि किया गया है प्रथम चरण में आवेदन की तिथि 01 दिसम्बर 2024 से प्रारम्भ हो गयी है जिसकी अन्तिम तिथि 19 दिसम्बर 2024 है इस योजना हेतु पात्र अभिभावक अपने बच्चे का आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर करना सुनिश्चित करें ताकि लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों का निजी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित कराया जा सके ।
(अनिल कुमार वर्मा) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मीरजापुर
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