*वर्ष 2013 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत व्यपहरण का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध*
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
*वर्ष 2013 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत व्यपहरण का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध*
*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 जनपद गोरखपुर* द्वारा मु0अ0सं0 339/2013 धारा 363,366,368,364 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुनील साहनी पुत्र फूलचन्द साहनी निवासी बांसपार बजौली टोला कुटिया थाना कोतवाली जनपद महराजगंज को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री शरदेन्दु प्रताप नारायण सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।*
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space