*न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चंद्रशेखर ढाढी को 10 वर्ष कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
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*न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चंद्रशेखर ढाढी को 10 वर्ष कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष झंगहा राकेश कुमार रोशन, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-1 जनपद गोरखपुर* द्वारा मु0अ0सं0 33/2013 अन्तर्गत धारा 395,397,412 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त चंद्रशेखर ढाढी पुत्र लहरी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री शरदेन्दु प्रताप नारायण सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।*
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