*13 साल बाद कानून के शिकंजे में आया भगोड़ा अपराधी (शिकारगढ़) महाराजगंज*
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*13 साल बाद कानून के शिकंजे में आया भगोड़ा अपराधी (शिकारगढ़) महाराजगंज*
किसी ने सच कहा था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। एक बार फिर से एक कहावत चर्चित होती नजर आ रही है। गोंडा जिले के थाना इथियाथोक अंतर्गत ग्राम भवानियापुर निवासी मोहम्मद फारूकख उर्फ तित्तिर जिसने अपनी बहू को पहले जहर दिया फिर साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया। विवाहिता के परिजनों के द्वारा काफी प्रयास के बाद थाना इथियाथोक में उक्त फारूक एवं उसकी पत्नी बेटे सद्दाम के विरुद्ध मुकदमा संख्या 175/ 2011 अंतर्गत धाराओं में 304 B जिसे उक्त फारूक जो झाड़ फूंक का काम भी करता था। मुकदमा दर्ज होने के उपरोक्त फरार हो गया परंतु पत्नी और बेटे की गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस द्वारा की जा चुकी है। और उनका ट्रायल भी जनपद न्यायालय द्वारा हो चुका है। परंतु फारूक उर्फ तित्तिर मुस्लिम में (हजामत)जाति का है अपना ठिकाना बदल कर महराजगंज जिले में ग्राम जगदौर टोला शिकारगढ़ में अपना नाम एवं जाति बदलकर रहने लगा। यहां उसने अपना नाम फारूख खान बाबा के नाम से झाड़ फूंक तन्त्र मंत्र करने लगा। उधर न्यायालय द्वारा उसके उपर 82,83,IPC की कार्यवाही भी करते हुए पुलिस द्वारा भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए उक्त फारूख उर्फ तित्तिर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर चुकी हैं। इधर उसने कई तरह के अवैध कार्यों से महाराजगंज में अकूत संपत्ति एकत्रित कर रखा है। यें अफने पैसे के बल पर स्थानीय पुलिस को अपने झांसे में लेकर अपने अवैध कार्यों को अंजाम देता रहा है। जब इसके बारे में विवाहिता (बहूं) घर वालों को इसके ठिकाने के बारे में पता चल। तो विवाहिता के घर वालों के द्वारा स्थानीय न्यायालय (गोण्डा) में एक अर्जी दिया गया कि उक्त फारूख उर्फ तित्तिर वर्तमान में महाराजगंज जिले के सिंदुरिया थाना अंतर्गत ग्राम जगदौर टोला शिकारगढ़ में अपना करो
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