*👉🔝दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा*

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संवाददाता आकाश कुमार गुप्ता
जिला प्रभारी (महराजगंज)
News anticruption bharat.
*👉🔝दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा*
निचलौल थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। विशेष न्यायालय अनन्य न्यायालय में विचाराधीन दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी चैतू उर्फ गुलाम हैदर निवासी ग्राम टिकुलहिया थाना निचलौल के खिलाफ सजा सुनाई गई है। इसमें आरोपी को 20 साल का साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना जमा करना है। जुर्माना न जमा करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उसके खिलाफ निचलौल थाने में दुष्कर्म के आरोप में और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
इसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने पैरवी कर सजा दिलाने की मांग की।

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