*विशाल मेगा मार्ट पर एक लाख रुपए का जुर्माना*

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*विशाल मेगा मार्ट पर एक लाख रुपए का जुर्माना*
(प्रदेश प्रभारी राकेश त्रिपाठी)
रायगढ़ शहर में विशाल मेगा मार्ट पर एक्सपायरी डेट के खाद्य उत्पाद बेचने के लिए विशाल मार्ट के अधिकारियों द्वारा एक लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 14 तारीख को एक ग्राहक संग्राम पटनायक ने 1000 ग्राम आलू भुजिया 272 रुपए में खरीदा था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसे पता चला कि इसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। ग्राहक ने बिल के साथ विशाल मार्ट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि उन्होंने यह सामान नहीं बेचा है। जब आज विशाल मार्ट के टीम लीडर संदीप सतपथी से घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तरह-तरह के बहाने बनाकर बात टाल दी। परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी देने पर उन्होंने आकर प्रश्नगत रूप से बेचे गए एक्सपायर खाद्य पदार्थ का निरीक्षण किया तथा उसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया तथा उसे सात दिन के भीतर भुगतान करने का समय दिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वे अचार व अन्य सामान अपने साथ ले जाएंगे तथा जांच के लिए जांच केंद्र भेजेंगे, क्योंकि उक्त मार्ट में कई खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट गलत थी। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ट सड़क किनारे स्थित होने पर देखा गया कि सड़क पर बड़ी सी बैरिकेडिंग बना दी गई है तथा नाली पर टाइलें बिछा दी गई हैं तथा वह उसके नियंत्रण में है। रायगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों ने आकर बैरिकेडिंग हटा दी और चेतावनी दी कि शाम तक नाले पर से अतिक्रमण हटा लिया जाएगा। नगर परिषद की ओर से कर अधिकारी बाबुली दाश ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि अन्यथा नगर परिषद इसे ध्वस्त कर देगी।
चित्तरंजन नायक
रायगढ़ (ओडिशा)

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