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*टैगिंग रोकने, ओवर रेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी को रोकने हेतु उपजिलाधिकारी सदर द्वारा बाग़ापार और झंझनपुर में खाद दुकानों पर छापेमारी की गई।*

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महराजगंज, 15 जुलाई 2025, जनपद में कृषकों को उनकी जोत/ कृषित भूमि के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराने एवं उर्वरकों की ससमय व्यवस्था कराने, उर्वरकों की बिक्री/ वितरण के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, ओवर रेटिंग, कालाबाजारी तथा तस्करी को रोकने हेतु उपजिलाधिकारी सदर द्वारा बाग़ापार और झंझनपुर में खाद दुकानों पर छापेमारी की गई।

 

 

जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न बिक्री केंद्रों पर ताबड़तोड़ औचक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अभिलेखों व स्टॉक आदि की जांच की गई। जांच में मानकों का पालन न करने पर दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई की गई जबकि आठ को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

 

सना खाद भंडार सिरौली निचलौल में कैश मेमो न देने, स्टॉक रजिस्टर की अनुपलब्धता, बिना खतौनी के बिक्री और मां सावित्री ट्रेडिंग कंपनी हर्रैया रघुवीर, लक्ष्मीपुर में पॉस मशीन और भौतिक स्टॉक में अंतर, स्टॉक रजिस्टर की अनुपलब्धता और बिना किसानों से जोतबही/खतौनी के उर्वरक बिक्री को लेकर लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की गई।

 

 

 

इसी प्रकार मानकों का पालन किए बिना खाद की बिक्री पाए जाने पर मद्धेशिया कृषि रक्षा केंद्र कर्महवां नौतनवा, खान फर्टिलाइजर व साधन सहकारी समिति हरपुर तिवारी परतावल, चौरसिया खान भंडार पनियरा, एमपी ट्रेडर्स सिरौली निचलौल, के.के. फर्टिलाइजर महाराजगंज, चौधरी खाद भंडार रामगढ़वा नौतनवा और त्रिपाठी खाद भंडार ल लाइन पैसिया लक्ष्मीपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

 

 

जिलाधिकारी द्वारा विगत दिनों खाद की ओवररेटिंग और अवैध भंडारण की शिकायतों को लेकर एसडीएम, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारियों को उर्वरक बिक्री केंद्रों के जांच का निर्देश दिया गया था। जांच के दौरान प्रमाणित स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, रेट बोर्ड/स्टाक बोर्ड पर अंकन है या नहीं की जांच का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा किसानों को कैश मेमो दिए जाने, पॉस मशीन में स्टॉक एवं भौतिक स्टॉक की समानता, थोक / खुदरा उर्रक विक्रेता के पास वैध उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र आदि की जांच करने का भी निर्देश दिया गया था।

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