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👉हल्दी डाली में चला बाल विवाह मुक्त अभियान।

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  • संवाददाता, आकाश कुमार गुप्ता
    जिला ब्यूरो महराजगंज
    News anticruption Bharat
    👉हल्दी डाली में चला बाल विवाह मुक्त अभियान।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का कार्यकर्म आज सेवा भारती के तत्वावधान मे ग्राम सभा हरदी डाली के उच्च प्राथमिक विद्यालय मे आयोजित किया गया जिसमे बाल विवाह के कुरोतियों के विषय मे विस्तार से चर्चा करते हुए उपस्थित छात्र छात्राओं को बाल बिवाह से होने वाले क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है उस पर मुख्य अतिथि नौतनवा के चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी ने बताया विशिष्ट अतिथि किशोर मद्धेशिया ने बाल विवाह पर अपने उदबोधन मे बताया की 28सितंबर 1929की शारदा अधिनियम के तहत लड़की की उम्र 14साल एवं लड़के की उम्र 18साल होना चाहिए बाद मे 1978 मे फिर संसोधन कर लड़की की उम्र 18साल एवं लड़के की उम्र 21साल कर दिया गया जिसे 2006 मे बाल विवाह को कानूनी दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता हरदी डाली के प्रधान गोपाल चौधरी ने किया जिसमे मुख्य रूप सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार,सुदर्शन चंद, श्रीमती प्रेमलता, श्रीमती अर्चना, संगठन मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम का संचालन सूरज ओझा जी ने किया

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