*ब्रेकिंग न्यूज* ——————————————- *मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा का बड़ा बयान* ——————————————– *इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी*

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*ब्रेकिंग न्यूज*
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*मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा का बड़ा बयान*
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*इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी*
*मीडिया सर्टिफिकेटशन मॉनिटरिंग कमेटी को जानकारी देनी होगी*
*स्टेट लेवल की कमेटी के बाद भारत निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाएगी*
*पेट न्यूज़ के लिए मीडिया सर्टिफिकेटशन मॉनिटरिंग से अनुमति लेना जरूरी होगा*
*आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 दिन बाद सूचित किया जाएगा*
*आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा होगा तो अनुमति नहीं दी जाएगी*
*प्रिंट मीडिया के लिए मतदान के दो दिन पहले से कोई विज्ञापन नहीं चलेगा*
*धारा 127 के तहत प्रकाशक और मुद्रीक का नाम होना अनिवार्य होगा*
*एक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए चुनाव खर्च करने की अनुमति होगी*
*धारा 126- बी लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल प्रतिबंध होगा*
*मतगणना के दौरान मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल और मतदान केंद्र पर जाने की अनुमति होगी*

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