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*लक्ष्मीपुर—-ग्राम पंचायत सचिव पर लगा आरोप,—–पुलिस ने लिया यह बड़ा एक्शन*

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*लक्ष्मीपुर—-ग्राम पंचायत सचिव पर लगा आरोप,—–पुलिस ने लिया यह बड़ा एक्शन*

 

 

महाराजगंज जनपद का लक्ष्मीपुर ब्लाक एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। यहां एक सेक्रेटरी पर महिला थाने की पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।

लक्ष्मीपुर ब्लॉक अपने अनोखे कारनामों के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। स्थानीय सेक्रेटरी प्रमोद यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव समेत चार अन्य पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया है।

 

यह रहा पूरा मामला

 

लक्ष्मीपुर ब्लाक के सेक्रेटरी प्रमोद यादव की पत्नी रूनी यादव ने उनके उपर गंभीर आरोप लगाते हुए महिला थाने पर केस दर्ज कराया है। रूनी यादव पुत्री अमरनाथ यादव निवासी वार्ड नंबर 14 लोहिया नगर पालिका महराजगंज की शादी 4 मार्च 2020 को प्रमोद यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव निवासी पचगांवा थाना पीपीगंज के साथ हुई थी।

 

तहरीर में पीड़िता रूनी यादव ने दहेज उत्पीड़न, बिना तलाक दूसरी शादी करना तथा एक अन्य युवती से संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।पीड़िता ने आरोप लगाया कि दो बार मेरा गर्भपात

 

भी कराया जा चुका है।

 

पति, ससुर, सास, ननद व सभी सदस्यों के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग लगातार की जा रही थी। शादी के बाद से ही मुझे बुरी तरह से मारने पीटने का सिलसिला जारी रहा।

 

तीसरी शादी के तैयारी में था सेक्रेटरी

 

पीड़िता रूनी यादव ने तहरीर के माध्यम से बताया कि हमारे परिवार को गुमराह कर पति प्रमोद ने अपनी पहली पत्नी से बिना तलाक लिए हमसे शादी कर दहेज भी लिया।

 

शादी के बाद पता चला कि पूर्व में उर्मिला यादव पुत्री मिठाई लाल निवासिनी ग्राम ठाकुरपुर नंबर एक टोला धुसिया पोस्ट परमेश्वरपुर थाना गुलरिहा के साथ प्रमोद की शादी हुई थी।

 

अब पिछले दो वर्षों से एक तीसरी लड़की निवासी सिद्धार्थनगर के साथ तीसरी शादी करने जा रहा बोली एसएचओ

 

इस संबंध में महिला थाना महराजगंज की थानाध्यक्ष रंजना ओझा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर मिली है।

 

इस आधार पर ग्राम्य विकास अधिकारी (लक्ष्मीपुर ब्लाक) प्रमोद यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, ससुर ओमप्रकाश यादव पुत्र अज्ञात, सास सुमित्रा यादव पत्नी ओमप्रकाश यादव, ननद रंजना पुत्री ओमप्रकाश यादव व बिंदु यादव पत्नी दुर्गेश यादव निवासीगण पंचगावा, पीपीगंज, गोरखपुर पर केस दर्ज कर लिया गया है।

 

भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 498ए, 323,313,495,494 व दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 के तहत पांचों लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है।

 

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