*14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन*

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*14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन*
महाराजगंज। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश की आदेश अनुसार 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा उक्त आशय की जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनोज कुमार जाटव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी उन्होंने कहा कि उ.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार दिनांक-14.09.2024 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के वाद, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन से सम्बन्धित विवाद एवं सेवा निवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, स्टाम्प, राजस्व एवं चकबन्दी वादों, अन्य सिविल वादों (किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), अन्य वाद तथा सभी बैंकों के एवं अन्य प्रकार के प्री-लिटीगेशन वादों के अधिकाधिक निस्तारण का प्रयास किया जायेगा। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपने-अपने न्यायालय में किया जायेगा।
महाराजगंज से दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट

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