*प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सबंध में मुख्य विकास अधिकारी महराजगंज द्वारा की गयी बैठक*

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*प्रेस-नोट*
*प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सबंध में मुख्य विकास अधिकारी महराजगंज द्वारा की गयी बैठक*
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक के लिए पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण करने हेतु शासन से निर्देष प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक की गयी। बैठक में श्री रामदरस चौधरी, परियोजना निदेशक जि0ग्रा0वि0अ0, श्री करूणाकर अदीब, उपायुक्त श्रम रोजगार व समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।
शासन द्वारा योजनान्तर्गत पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है, जिसमें अपात्रता के पुराने 13 मानकों के स्थान पर 10 मानक निर्धारित किये गये हैं। जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संषोधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देष दिये गये हैं। इस बैठक को ‘‘पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी’’ का नाम दिया जायेगा। आई0जी0आर0एस0, मा0मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन व अन्य श्रोत्रों से प्राप्त शिकायतों में जिन पर जांच के दौरान पात्रता की रिपोर्ट अंकित की गयी है ऐसे परिवारों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित कर लिया जाय।
ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गॉव में एक रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर को ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर’’ कहा जायेगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेगी।
समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देषित किया गया कि विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के संबंध में जानकारी दी जाय। पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे जन समान को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके।
किसी भी दशा में अपात्र परिवारों को सूची में शामिल नहीं किया जायेगा। परिवार यदि अलग रह रहा है तो उसके अलग होने के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य अनिवार्य रूप से देखे जायेंगे। यदि लाभार्थियों के नाम जोड़ने के दौरान भ्रष्टाचार की षिकायतें प्राप्त होती हैं तो इसे गम्भीरता से लेते हुए संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
-ःअपात्रता हेतु नये मानकः-
1. मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन।
2. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3. 50,000 रु0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारक।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 15,000 रु0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो।
10. वे परिवार, जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो।

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