*त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्यवाही*
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मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक
मिर्जापुर: 4 अक्टूबर 24 *त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्यवाही*
नवरात्रि एवं आगामी पर्वों पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, सेक्टर-सी अलीगंज लखनऊ के आदेश संख्या- एफ०एस०डी०ए० (मु०) / खाद्य / अभिनि० / 2024 / 5502 दिनांक 30.09.2024 एवं जिलाधिकारी महोदया नीरजापुर के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 04.10.2024 को कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे, मूँगफली दाना, साबूदाना, रामदाना व अन्य फलाहार की मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्यवाही के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और नमूने संग्रहीत किए गए
खाद्य पदार्थ मुगफली दाना
कुट्टू साबुत
महक गोल्ड रिफाइण्ड आयल
रसोई बनरपति
सिंघाड़ा आटा
साबुदाना
स्थान धुंधी कटरा,गुडहट्टी बाजार,मुकेरी बाजार मीरजापुर।
इस प्रकार उपरोक्त प्रतिष्ठानो से कुल 06 नमूने संग्रहीत कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया गया है जिसकी प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही संचालित की जाएगी। साथ ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रतिष्ठान में साफ सफाई का उचित व्यवस्था रखने एवं कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा को 15 दिनों से अधिक पुराना न बेचने हेतु निर्देशित किया गया। सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान के सामने दर्शनीय स्थान पर लाईसेंस की प्रति चिपका कर रखे। साथ ही साथ क्रय विक्रय अभिलेख / बिल वाउचर आदि आवश्य रखे किसी भी दशा में Expiry / पुराना / सडागला खाद्य पदार्थ की बिक्री न करें। अन्यथा की दशा में कड़ी कार्यवाही की जायेगी। नमूना कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य)-11 डा० मंजुला सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश नरायन झा. खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश मोर्य, रविशेखर कुशवाहा, भईया लाल प्रजापति सरोज कुमार एवं ओंकार नाथ यादव उपस्थित रहे।
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