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*फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं ना हो इसके लिए की गई छापेमारी*

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मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

मिर्जापुर: 5अक्टूबर 24 *फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं ना हो इसके लिए की गई छापेमारी*

 

विगत माह में प्रदेश में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न खाद्य पतिष्ठानो से प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गये खुले कुट्टू का आटा के नमूने जाॅचोपरान्त मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाये गये है। उक्त नमूनों में एफलाटोक्सिन पाये जाने के कारण मानव जीवन के लिए घातक है एवं इसके सेवन से वृहद स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है। विगत कई माह में खुले कुट्टू के आटा से निर्मित खाद्य पदार्थो के सेवन से प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं हो चुकी है।
अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु डा0 मंजुला सिंह (खाद्य)-प्प्, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मीरजापुर द्वारा आम जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेश तक सम्पूर्ण जनपद में 15 दिवस से अधिक पुराना खुला कुट्टू का आटा के भण्डारण/वितरण/विक्रय को प्रतिषेध/प्रतिबन्धित किया जाता है। समस्त खाद्य कारोबारियांे/विनिर्माताओं को निर्देशित किया जाता है कि खुला कुट्टू का आटा का भण्डारण तथा क्रय-विक्रय उनके द्वारा न किया जाये। यदि उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय-विक्रय/भण्डारण करते हुए कोई भी खाद्य कारोबारी पाया जाता है तो उनके खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
समस्त जनपद वासियों से अनुरोध है कि खुले कुट्टू का आटा का क्रय कर उपभोग/सेवन न करें। साथ में पैक्ड कुट्टू आटे के पैकेट पर निर्माता का पुरा पता, थ्ैै।प् लाइसेंस/पंजीकरण संख्या पैकिग डेट तथा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदया मीरजापुर के निर्देश के क्रम में आगामी नवरात्रि पर्व के अवसर पर आमजनमानस एवं आगामी श्रद्धालुओ को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार छापे एवं निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज टीम जनपद के टेडवा मोड, पुरजागीर, विन्ध्याचल स्थित होटल ढाबे, मिठाई व किराने की दुकान जाॅच की गई।
क्र0 सं0
खाद्य पदार्थ
स्थान
1
कुट्टू
पानदरीबा, मीरजापुर।
2
रिफाइण्ड सोयाबीन आयल
पानदरीबा, मीरजापुर।
3
पेडा
मुजेहरा, मीरजापुर।
4
साबुदाना
पुरजागीर, मीरजापुर
5
पनीर
मुजेहरा, मीरजापुर।
6
सिंघाडा
मुजेहरा, मीरजापुर।
7
मूंगफली दाना
स्टेशन रोड, मीरजापुर।
8
साबूदाना
स्टेशन रोड, मीरजापुर।
9
तेल
पानदरीबा, मीरजापुर।
10
छेना मिठाई
तहसील रोड, मीरजापुर।
11
कुट्टू का आटा
लालडिग्गी, मीरजापुर

सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान के सामने दर्शनीय स्थान पर लाईसेंस की प्रति चिपका कर रखे। साथ ही साथ ही क्रय विक्रय अभिलेख/बिल वाउचर आदि आवश्य रखे। किसी भी दशा में म्गचपतल/पुराना/सडागला खाद्य पदार्थ की बिक्री न करें। अन्यथा की दशा में कडी कार्यवाही की जायेगी। नमूना कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य)-प्प् डा0 मंजुला सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश मौर्य, रविशेखर कुशवाहा, भईया लाल प्रजापति, सन्दीप श्रीवास्तव, विवेक कुमार मौर्य एवं ओंकार नाथ यादव, एवं व्यापार मण्डल के सम्मानिस पदाधिकारी उपस्थित रहें।

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