मिर्जापुर:16 अक्टूबर 24 *आदर्श आचार संहिता लागू
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मिर्जापुर से सुशील कुमार मुसद्दी की रिपोर्ट
मिर्जापुर:16 अक्टूबर 24 *आदर्श आचार संहिता लागू*
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 397- मझवां विधानसभा के उप निर्वाचन 2024 का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन की घोषणा करते ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता सभी राजकीय विभागों/अधिकारियों, राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों पर लागू है जिसके मुख्य प्रावधान में नये कार्यों की घोषणा, शिलान्यास, उदघाटन प्रतिबन्धित है तथा रूलिंग पार्टी के मंत्रीगण के राजकीय दौरों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध है। साथ ही प्रत्येक प्रचार साहित्य के मुद्रण हेतु प्रकाशक की अनुमति एवं उसका उल्लेख प्रचार सामग्री पर किया जाना बाध्यकारी है। प्रचार प्रसार हेतु वाहनों की अनुमति रिटर्निंग आफिसर से लेना आवश्यक होगा। अदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये एम०सी०सी० टीम मुख्ययालय स्तर पर तथा विधानसभाओं में सक्रिय हो गयी है तथा प्रत्याशियों के नामांकन की तिथि से निर्वाचन व्यय की अनुमन्य सीमा रूपये 40,00,000-00 (रूपये चालीस लाख) के अन्दर रखने के लिये विधानसभावार एवं थानावार टीमें गठित की गयी है। सरकारी कार्यालयों, नगर निगम, जिला पंचायत के सम्पत्तियों एवं भवनों आदि पर प्रचार सामग्री को चिपकाया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित हो गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 123 से 136 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के सुसंगत के प्राविधान भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। जनपद में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु निम्नानुसार टीमों का गठन किया गया है-
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