*दस लाख से अधिक लागत का मकान बनवाने वाले निशाने पर (श्रम विभाग)का दावा।।।*
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
संवाददाता, आकाश कुमार गुप्ता
जिला प्रभारी, महराजगंज
News anticruption bharat
*दस लाख से अधिक लागत का मकान बनवाने वाले निशाने पर
(श्रम विभाग)का दावा।।।*
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट (बीओसी) के तहत श्रम विभाग ऐसे भवनों को चिह्नित कर सूची बनाकर एक प्रतिशत सेस वसूलने की तैयारी कर रहा है। इन भवन मालिकों को नोटिस भेजकर एक प्रतिशत सेस जमा कराया जाएगा। इस कानून के तहत सभी निर्माण करने वाले व्यक्ति या संस्था को कुल निर्माण की लागत का एक प्रतिशत उपकर (सेस) जमा करना ही होगा। सेस जमा नहीं करने पर दो से चार गुना तक पेनाल्टी लगाया जा सकता है।दस लाख से अधिक की लागत वाले आवासीय मकान, व्यवयायिक भवन, रेलवे, स्कूल, कालेज, अस्पताल, हाइवे, सड़क, पेट्रोल पंप, मंदिर, मस्जिद आदि निर्माण के लिए सेस जमा करना होता है। इसमें निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस जमा करना होता है। लेकिन इस कानून की जानकारी नहीं होने व अभियान नहीं चलने से लोग सेस नहीं जमा कर रहे हैं। महानगरों में अधिकांश लोग नक्शा बनवाते समय ही जमा कर दे रहे हैं। लेकिन छोटे व पिछड़े जिलों में जानकारी व जागरूकता के अभाव में लोग उपकर नहीं जमा कर रहे हैं। छोटे जिलों में अब तक इसमें ढील दी गई थी। शासन स्तर से इस पर कड़ाई होने के बाद अब श्रम विभाग मकानों की जांच शुरू कर दिया है। सर्वे में देखा जाएगा कि मकान कब बना? उसकी अनुमानित लागत कितनी है? इसी आधार पर सेस का निर्धारण किया जाएगा। इस धनराशि को मकान स्वामी को जमा करना होगा।निवेश मित्र पोर्टल पर पहले कराना होगा पंजीकरण
भवनों के लिए सेस जमा करने से पहले व्यक्ति या संस्था को निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण शुल्क एक हजार रूपये ट्रेजरी के माध्यम से जमा किया जाएगा। इसके बाद अपने भवन या निर्माण का किसी मान्यता प्राप्त वैल्यूअर से वैलुऐशन कराना होगा। वैलुऐशन के बाद इसके श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय या सहायक आयुक्त श्रम विभाग में मकान का नक्शा के साथ जमा करना होगा। वहां निर्धारित किया जाएगा कि निर्माण का एक प्रतिशत कितना जमा करना होगा?
बिल्डिंग एक्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट के तहत भवन निर्माण करने पर एक प्रतिशत सेस जमा करना अनिवार्य है। भवन जांच शुरू हो गई है। लोगों को चाहिए कि वह स्वेच्छा से सेस जमा कर दें अन्यथा नोटिस जारी किया जाएगा।
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space





