*यूआरसी पोर्टल पर पंजीकरण कर प्राप्त कर सकते हैं 05 लाख का निःशुल्क बीमा।*

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*प्रेस विज्ञप्ति*
*यूआरसी पोर्टल पर पंजीकरण कर प्राप्त कर सकते हैं 05 लाख का निःशुल्क बीमा।*
महराजगंज 21 अगस्त 2025, उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि *मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना* सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के स्थाई निवासी सूक्ष्म उद्यमियों, हस्तशिल्पियों एंव उनके परिवार को संकट में सहायता उपलब्ध कराना है। दुर्घटना में मृत्यु होने या आंशिक एंव स्थाई अपंगता की स्थिति में अधिकतम् रू0 5.00 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
योजना में 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म उद्यमियों का आवेदन किया सकता है। जो उद्यमी जीएसटीआईएन/ टीआईएन लेने के पात्र हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारत सरकार के यू०आर०सी० पोर्टल पर पंजिकृत समस्त सूक्ष्म उद्यमियों जिसमें उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र शामिल हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कोई भी उद्यमी अपना पंजीकरण udyamregistration.gov.in पर कर सकते हैं या अपने नजदीकी सहज जनसेवा केन्द्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया निःशुल्क डिजिटलीकृट तथा कागज रहित है।
उक्त योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग केंद्र, महराजगंज में संपर्क किया जा सकता है।

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