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*महराजगंज=विज्ञापन निकलवाने से पहले कराना होगा जिला स्तरीय एम0सी0एम0सी समिति से प्रमाणित-जिलाधिकारी*

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*महराजगंज=विज्ञापन निकलवाने से पहले कराना होगा जिला स्तरीय एम0सी0एम0सी समिति से प्रमाणित-जिलाधिकारी*

 

महराजगंज, 23 अप्रैल 2024, जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री अनुनय झा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और समाचार पत्रों को सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों के मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किये जाने से रोकने हेतु जारी निर्देशों के क्रम में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य / जिला स्तरीय एम०सी०एम०सी० समिति (मीडिया प्रमाणन एवं अन्वीक्षण समिति) से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जनपद महराजगंज में मतदान सातवें चरण में 01 जून को संपन्न होना है, जिसके दृष्टिगत जनपद में 31 मई और 01 जून 2024 को प्रचार प्रतिबंधित रहेगा और उक्त तिथि में आवेदकों को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम 2 दिन पूर्व एम०सी०एम०सी० समिति (Media Certification & Monitoring Committee) के समक्ष आवेदन करते हुए दिज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों के विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 25 में  एमसीएमसी/मीडिया सेल स्थापित है, जिसको सतर्कतापूर्वक और सक्रिय रहकर मीडिया अन्वीक्षण का कार्य हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि सभी राजनीतिक विज्ञापनों की जांच और पूर्व-प्रमाणन किया जा सके। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार कर समिति द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन जल्द से जल्द किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों को अवगत कराया जाता है कि विज्ञापन को प्रमाणन हेतु समिति के समक्ष प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम 02 दिन पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमनुसार विज्ञापन की जांच करते हुए ससमय उसका प्रमाणन सुनिश्चित किया जा सके।

 

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