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*सीएमओ हत्याकांड में एक दोषी और दो अभियुक्त बरी-दो जुलाई को होगा मामले में सजा का एलान*

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*सीएमओ हत्याकांड में एक दोषी और दो अभियुक्त बरी-दो जुलाई को होगा मामले में सजा का एलान*

 

 

 

सीबीआई के विशेष जज ने एक को दोषी करार दिया

विनोद आर्य और बीपी सिंह की हत्या हुई थी

CBI कोर्ट ने आरोपी आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी माना

साक्ष्यों के अभाव में विनोद शर्मा, रामकृष्ण वर्मा बरी

2010 में डॉ विनोद आर्य की गोली मारकर हत्या हुई थी

साल 2011 में बीपी सिंह की बदमाशों ने हत्या कर दी थी

यूपी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी

जांच के दौरान डिप्टी CMO योगेंद्र सिंह सचान की मौत हुई थी

CBI ने अंशु दीक्षित, आनंद प्रकाश तिवारी को शूटर बताया थाCBI ने विनोद शर्मा, रामकृष्ण वर्मा को भी बताया था शूटर

अंशु दीक्षित पेशी से भागते समय मुठभेड़ में हुआ था ढेर

करीब 6000 करोड़ का था एनएचएम घोटाला।

 

 

 

बहुचर्चित सीएमओ डा. विनोद आर्या और डा. ब्रम्हा प्रसाद सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। हत्याकांड की सुनवाई विशेष न्यायधीश अनुरोध मिश्रा ने की। अपने फैसले में उन्होंने शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार दिया। वहीं, सबूत न होने के कारण आरोपी विनोद शर्मा और राम कृष्ण वर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार देने के बाद अब दो जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। विनोद शर्मा और राम कृष्ण वर्मा पर आरोप तय नहीं हो सके। दोनों के खिलाफ सबूत न होने के कारण उन्हें आदलत ने बरी कर दिया है।

 

 

शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार देने के पुख्ता सबूत मिले हैं। दोषी के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद की गई थी। साथ ही गोलीबारी के बाद मौके से कारतूस भी बरामद किया गया था। सच्चाई को जानने के लिए मौके से बरामद कारतूस के खोखों को वि उसे और मौके से बरामद कारतूस के खोखों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलेस्टिक जांच के लिए भेजा गया था। बैलेस्टिक एक्सपर्ट की जांच में हत्या की सच्चाई सामने आई। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि मौके से बरामद किया गया कारतूस का खोखा शूटर आनंद प्रकाश तिवारी के पास से मिली पिस्टल के ही थे। इस बात से यह तय हुआ कि गोली उसी पिस्टल से चली थी। साथ ही सीबीआइ के पास आनंद प्रकाश तिवारी के खिलाफ पर्याप्त और मजबूत साक्ष्य मौजूद थे। इसी के आधार पर कोर्ट ने शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को दोषी करार दिया है।

 

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